- परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो और कोई कमाने वाला न बचा हो
- परिवार बीपीएल कार्ड धारक हो और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सरकार देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तरह-तरह की योजनाएं लेकर आते रहती है। इन स्कीम्स की मदद से लोगों को सहायता राशि दी जाती हैं। ऐसी ही एक सरकारी स्कीम है, जिसके जरिए लोगों को आर्थिक मदद देने का प्रावधान है।
हादसे में असमय मौत हो जाने पर इस स्कीम में सरकार गरीब लोगों के परिजनों को 30 हजार रुपये की राशि बतौर मुआवजा दी जाती है। इस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है,
जिनके परिवार के किसी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर कमाई का कोई साधन नहीं रह जाता। इसके साथ ही परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगता है। योजना के तहत 30 हजार रुपये का लाभ लेने के लिए कई शर्तें भी होती हैं। लाभ लेने वाले की सालाना आय भी देखी जाती है। अगर कोई आर्थिक रूप से परेशान है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
इस स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को दी जाती है। इस स्कीम के तरह सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता देती है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के तहत आपको 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद राशि दी जाती है।
इस स्कीम का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाता है जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो। इसके साथ ही उन परिवारों में कई कमाने वाला ना बचा हो। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीब लोगों को दिया जाता है।
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इसमें सबसे पहले यह है कि व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही यह लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनमें मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष के बीच में हो गई है।
इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के परिवार की सलाना आय 56 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं ग्रमीण क्षेत्र के परिवार के लिए यह आय 46 हजार रुपये से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही परिवार बीपीएल कार्ड धारक हो और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
ऐसे उठाएं स्कीम का लाभ
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठान चाहते हैं तो जान लें कि इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी लिहाजा आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार जो धनराशि आवेदनकर्ता को देती है वो आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी। इसके तहत अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप सरकारी बेवसाइट पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
योजना के लिए इस तरह करें आवेदन
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आप आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की आॅफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें
- इसके बाद आपक सामने होम पेज खुल जाएगा
- नए रजिस्ट्रेशन आॅप्शन पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सवाल पर जिले का नाम, निवासी, आवेदक के डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स , मृतक के डिटेल्स आदि भरें।
- इसके बाद आप इसे सबमिट कर दें।
इन डाक्यूमेंटस की होगी जरूरत
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो