Sunday, July 6, 2025
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साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने पर निरस्त नहीं हुआ नामांकन

  • महिला प्रत्याशी को आंगनबाडी बताकर की थी आपत्ति

जनवाणी संवाददाता |

कैराना: गांव मामौर में महिला प्रत्याशी को सोनीपत के कुंडली ब्लॉक में आंगनबाडी बताकर उनके नामांकन पर की गई आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। आपत्तिकर्ता कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था। जिसके नामांकन सही मानते प्रत्याशी को हुए चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया।

कैराना के गांव मामौर निवासी सतीश की शादी हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के गांव कुंडली में मनीषा के साथ शादी हुई थी। मनीषा ने गांव से प्रधान पद के लिए नामांकन किया है। 16 अप्रैल को गांव मामौर निवासी दिलशाद ने निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार को मनीषा के आंगनबाड़ी कर्मचारी होने के मामले में आपत्ति दर्ज कराई थी।

जिसमें बताया कि सतीश ने गांव मामौर में पिछले दिनों जमीन खरीदी थी और उसकी पत्नी मनीषा हरियाणा में ग्राम कुंडली के ब्लॉक में आंगनबाड़ी के पद पर हैं। जिसके चलते मनीषा का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए।

इस मामले में निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि आपत्तिकर्ता महिला के आंगनबाड़ी कर्मचारी होने के सबूत पेश नहीं कर सका। साक्ष्य के एक व्यक्ति के कहने पर हम किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं।

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