Saturday, July 27, 2024
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आवासीय, कृषि भूमि ही आएगी गिफ्ट डीड के दायरे में

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  • जून से दिसंबर 2022 में लाया गया था पायलट प्रोजेक्ट, अब फिर से लागू की गई योजना

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड योजना को एक बार फिर लागू कर दिया गया है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में महज पांच हजार रुपये के स्टांप लगाने का प्रावधान है। इसमें व्यवस्था यह रखी गई है कि पांच वर्ष से पहले उपहार में मिली संपत्ति को किसी दूसरे परिजन के पक्ष में दान नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा केवल आवासीय और कृषि भूमि को ही परिजनों को गिफ्ट किया जा सकेगा। इस योजना में औधेगिक, व्यवसायिक तथा संस्थागत संपत्ति को उपहार में देने का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।

जून 2022 में छह महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई इस योजना का अच्छा रेस्पोंस आने के बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा की गई। जिसके बाद इस योजना को प्रदेश भर में लागू करने के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के बाद शासनादेश लागू कर दिया गया है। सहायक आयुक्त गजेन्द्र कुमार ने बताया कि इस बारे में शासन स्तर से जारी आदेश सभी कार्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है।

इस बार जो आदेश जारी किए गए, उनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी आदेश में इस योजना के अंतर्गत आने वाले दायरे में पारिवारिक सदस्यों में पिता-माता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र-पुत्री का बेटा-बेटी को शामिल किया गया है।

प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड में प्रदेश सरकार की ओर से पांच हजार रुपये में रजिस्ट्री कराने का प्रावधान रखा गया है। वहीं, इस योजना में पंजीकरण शुल्क में कोई छूट नहीं दी जा रही है। पंजीकरण शुल्क के रूप में सर्किल रेट से किए गए प्रॉपर्टी के मूल्यांकन का एक प्रतिशत रजिस्ट्री के लिए जमा किया जाता है।

जियोटैग फोटोग्राफ किया जरूरी

सब रजिस्ट्रार चतुर्थ एके त्रिपाठी ने इस संबंध में अवगत कराया कि इस बार के संशोधित आदेश में प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड करते समय जियोटैग फोटो अनिवार्य कर दिया गया है। इस फोटोग्राफ में तिथि, लोकेशन और मौके की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।

जून 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई योजना को कुछ माह के अंतराल के बाद प्रदेश सरकार ने प्रोपर्टी गिफ्ट डीड को फिर से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जारी किए गए शासनादेश में गजट प्रकाशित करने की तिथि से अग्रिम आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। -गजेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त, मेरठ

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