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जनवाणी ब्यूरो |
शामली: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के लिए निम्नलिखित पहचान पत्रों में से किसी भी एक का प्रयोग आवश्यक है।
- मतदाता पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- पेन कार्ड।
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
- बैंक, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
- फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि।
- फोटोयुक्त किसान बही।
- फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि।
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र।
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
- फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
- मनरेगा योजना के तहत निर्गत सरकारी पहचान पत्र।
- राशन कार्ड आदि।
इनमें से कोई दस्वेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं वह उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैद्य माने जाएंगे। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और सदस्यों की पअचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
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