Thursday, March 28, 2024
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कोचिंग संस्थानों को चलाने की भी अनुमति

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  • सोमवार से शनिवार तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन के साथ बाजार खुलेंगे

जनवाणी ब्यूरो |

सहारनपुर: जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सोमवार से शनिवार तक प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियां अनुमन्य की गई हैं। साथ ही कन्टेमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग संस्थानों को तात्कालिक प्रभाव से संचालित करने के भी अनुमति प्रदान की गयी है।

अखिलेश सिंह ने आज इस आशय के आदेश जारी किये। जारी आदेश के अनुसार रविवार को साप्ताहिक बन्दी अथवा कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होने कहा कि अनिवार्य साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू को छोडकर शेष दिनों में मास्क, सेनेटाइजर और दो गज की दूरी की शर्तों के साथ कन्टेनमेंट जोन के बाहर कोचिंग संस्थानों को तात्कालिक प्रभाव से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। कोचिंग के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए तथा कोविड प्रोटोकाल का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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