- वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सुनाया फैसला
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: पुरकाजी विधानसभा सीट से रालोद विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें 15 दिन के साधारण कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में हुए विधानसभा चुनाव 2017 में गत 21 जनवरी 2027 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला कलक्ट्रेट में चल रही नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुरकाजी से बसपा प्रत्याशी के रूप में अनिल कुमार अपना नामांकन दाखिल करने के पहुंचे थे, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार नामांकन करने के लिए भारी भीड़ और ढोल नगाड़ों के साथ आये थे जिसमें निषेधज्ञ के उलघन करने पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम के द्वारा निजी दावा दाखिल किए जाने के मामले मे बुधवार को विशेष अदालत एम/पी , एमएलए कोर्ट के जज मयंक जयसवाल ने आरोपी पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उसे 15 दिन कारावास और 100 रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई है।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 21 जनवरी 2017 को नामांकन दाखिल करने आए अनिल कुमार के विरुद्ध साथ मे भीड़ लाने व निषेधाज्ञा का उलघन पैर तत्कालीन उपनिरीक्षक बाबूराम की सूचना पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम ने निजी वाद कोर्ट में दाखिल किया था मामले की सुनवाई के चलते विशेष अदालत में 4 गवाहों के बयान हुए इन मे उपनिरीक्षक बाबूराम , सिटी मजिस्ट्रेट के तत्कालीन पेशकार नरेंद्र कुमार , उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार के बयान दर्ज हए तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम की म्रत्यु हो चुकी है इस कारण से उनके बयान नही हो सके।
वही कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद रालोद विधायक अनिल कुमार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में याचिका डालने की बात कही।