जनवाणी ब्यूरो |
उत्तरकाशी: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया है। आरोपी को न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने 10 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया।
बड़कोट क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने जून 2018 में क्षेत्र के एक युवक पर नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक 21 वर्षीय नवीन कुमार को गिरफ्तार कर उसके साथ किशोरी को बरामद कर लिया था।
किशोरी की मेडिकल जांच और न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 366, 376 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
हालांकि आरोपी जमानत पर छूट गया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर 13 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष 11 गवाह और मेडिकल रिपोर्ट आदि साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोष सिद्ध होने पर बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त नवीन कुमार को सजा सुनाई।