Saturday, April 20, 2024
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गेहूं खरीद का बदल गया नियम, किसानों का हंगामा

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जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: गेहूं खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया है। नियम ये लागू किया है कि 30 कुंतल गेहूं से ज्यादा नहीं खरीदे जाएंगे। इसको लेकर किसानों में उबाल आ गया। गेहूं क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन 250 कुंतल से ज्यादा की खरीद नहीं की जाएगी। यही नहीं, गेहूं थोड़ा खराब है तो भी गेहूं को वापस कर दिया जाएगा। इन नियमों से किसान परेशान हो गए है तथा बिजौली गेहूं क्रय केन्द्र पर किसानों ने हंगामा किया।

सरकार ने दावा किया था कि 72 घंटे के भीतर किसानों के गेहूं का भुगतान बैंक एकाउंट में कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब 15 दिन तक गेहूं का भुगतान किसानों के बैंक एकाउंट में नहीं आ पा रहा है। गेहूं खरीद में अचानक नियम में आये बदलाव से किसान परेशान है। किसानों को बिजौली गेहूं क्रय केन्द्र पर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सेंटर पर इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

इसमें सरधना मंडी में भी गेहूं खरीद बंद कर दी गई है, जिसको लेकर किसानों ने हंगामा किया। भाकियू नेता राजकुमार करनावल ने एसडीएम व अन्य अधिकारियों से बात की, तब जाकर कहा गया है कि दो मई को गेहूं खरीदा जाएगा। यहां पर किसानों के आक्रामक होने के बाद ही गेहूं खरीद करने के लिए अधिकारी सहमत हुए। एमडीए उपाध्यक्ष और संभागीय खाद्य नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे मृदुल चौधरी ने दावा किया था कि गेहूं सेंटर पर डालने के बाद किसान के बैंक एकाउंट में 72 घंटे में भुगतान भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों को 15-15 दिन बाद भी गेहूं का भुगतान नहीं मिल रहा है। यही नहीं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि किसानों का गेहूं कहीं थोड़ा भी खराब है तो सरकारी क्रय केन्द्र से उसे वापस लौटाया जा रहा है। इस तरह के मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं।

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