जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के बाहर एक वाहन में बम लगाने के मामले में वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
वाजे ने एंटीलिया मामले में अपने खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून (UAPA) के तहत केस दायर करने को चुनौती दी थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
केंद्र ने वाजे की याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरा मामला मुंबई में हुआ है।