जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस केस में अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है।
Umesh Pal kidnapping case | Prayagraj MP-MLA Court sentences mafia-turned-politician Atiq Ahmed to life imprisonment; also imposes a fine of Rs 5,000 on him.
The Court convicted Atiq Ahmed, Dinesh Pasi and Khan Saulat Hanif in the case. All the other seven accused, including… pic.twitter.com/ba1rVlG6n9
— ANI (@ANI) March 28, 2023
वहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी।
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