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बेटी से रेप किये जाने के बयान से मुकरी महिला

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बेटी से रेप किये जाने के बयान से मुकरी महिला
  • कोर्ट हुआ नाराज, मुकदमा चलाये जाने के दिये आदेश

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: बेटी के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किये जाने की शिकायत करने वाली महिला कोर्ट में अपने बयानों से बदल गयी। महिला के बयानों से मुकरने से कोर्ट नाराज हो गया और उसने झूठी शिकायत करने के आरोप में महिला पर मुकदमा चलाये जाने के आदेश दिये है। जबकि दूसरी ओर साक्ष्य के अभाव में आरोपी को भी बरी कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र की महिला नौशाबा ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2021 को रात 10 बजे एक व्यक्ति उसके घर आया और परिवार के सभी सदस्यों को खाने में नशा देकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने उसकी नाबालिग बेटी से रेप किया।

पीड़िता ने भी मजिस्ट्रेट को दिये गए बयान में रेप की पुष्टि की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन कोर्ट में हुए मुख्य बयान में पीड़िता और वादी मुकदमा नौशाबा आरोपों से पलट गई। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई।

एफआईआर कराकर बयान से मुकरने पर अभियोजन पक्ष की याचना पर कोर्ट ने वादी मुकदमा नौशाबा को पक्षद्रोही घोषित किया। बयान से मुकरने पर विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने वादी मुकदमा को पक्षद्रोही घोषित करते हुए सत्र लिपिक को आदेश जारी किया कि उसके विरुद्ध प्रकीण वाद दर्ज कराया जाए।