Saturday, March 14, 2026
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फेसबुक पर फोटो लगाने से नाराज पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या

  • हैवान पति ने पत्नी के शरीर पर पेचकस से किए ताबड़तोड़ 30 वार
  • 10 साल पहले हुई थी दोनों की शादी, मृतका के हैं दो बच्चे

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: एक पति को पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो लगाना इतना नागवार गुजरा कि उसने देर रात पेचकस से गोदकर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरवाकर मोर्चरी भिजवाया। जबकि आरोपी पति को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया। घटना बुधवार मध्य रात्रि करीब दो बजे की है। भावनपुर थाना क्षेत्र के जयभीमनगर में रहने वाले ललित ने पत्नी दीपा की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह दीपा द्वारा फोटो फेसबुक पर लगाना बनी, जिसको लेकर दंपति में रात में ही विवाद हुआ था।

इसके बाद मध्यरात्रि करीब दो बजे ललित ने सोते हुए पत्नी पर पेचकस से हमला कर दिया। महिला के शरीर पर पेचकस के ताबड़तोड़ 30 घाव मिले हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि दोनों की शादी को 10 साल हुए थे और उनके दो बच्चे अंशुमन (7) व गुन्नू (6) वर्ष है। महिला का पति ललित एक निजी अस्पताल की एंबुलेंस चलाता है। बताया जा रहा है कि कई बार दंपति के बीच घर के खर्च के पैसों को लेकर भी विवाद होता था।

पत्नी दीपा पति से कोई और नौकरी करने को कहती थी, लेकिन ललित उसकी बात नहीं मानता था। विवाद के बाद कई बार परिजन दोनों को समझाकर मामला शांत करा देते थे। जबकि दीपा की उसके पिता प्रीतम से लंबे समय से बात नहीं हुई थी, आखिरी बार जब बात हुई थी तो उसने बताया था कि पति ललित उसे पीटता है। वहीं, दीपा के भाई अक्षत का कहना है कि उसका जीजा कुछ सनकी किस्म का है। वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता रहता था। कई बार तो काफी दिनों के लिए घर से बाहर रहता था।

जबकि विवाद की एक वजह यह भी सामने आ रही है कि महिला के ससुर ने कुछ पैसे और जमीन दीपा के नाम कर दी थी, इसको लेकर भी ललित दीपा से नाराज था। महिला के भाई की तहरीर पर भावनपुर पुलिस ने आरोपी पति ललित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

गृह-क्लेश में महिला ने उठाया आत्मघाती कदम

मेरठ: एक महिला ने पति से विवाद के बाद विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐरा गार्डन कॉलोनी थाना ब्रह्मपुरी की रहने वाली शबाना पत्नी नदीम ने गुरुवार को गृह-क्लेश के चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। शबाना का आरोप है कि उसका पति कोई काम-धंधा नहीं करता है। जबकि बाहरी लोगो से उधार लेता है,

इस वजह से उधारी मांगने वाले घर पर आते है। जिसको लेकर गुरुवार को उसका पति से विवाद हो गया। पीड़िता ने पति पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। इससे आजिज आकर उसने घर में रखे विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और पड़ोसियों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसका इलाज जारी है, फिलहाल पीड़िता के पति का कुछ पता नही था।

मनचले को मारपीट कर किया घायल

कंकरखेड़ा: थाना क्षेत्र में नंगलातााशी के एक स्कूल में कंकरखेड़ा की महिला शिक्षिका थी। शिक्षिका का आरोप है कि जब वह घर से स्कूल और वापस घर जाती थी। तब नंगलाताशी निवासी मनचला युवक उसका पीछा करता था। कई बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। शिक्षिका और उसके पति ने मामले की शिकायत मनचले के परिवार से भी की। आरोप है कि परिजनों ने भी मनचले का ही पक्ष लिया। परेशान होकर शिक्षिका ने स्कूल से नौकरी छोड़ दी। उसके बाद महिला एक नर्सिंग होम में कार्य करनी लगी। आरोप है कि मनचला महिला को उसके बाद भी परेशान करने लगा।

गुरुवार को महिला घर से नर्सिंग होम जा रही थी। सरधना रोड पर मनचले ने महिला को रोककर मोबाइल नंबर मांगा। महिला ने फोन कर पति और अन्य परिजनों को बुला लिया। मनचले को घेरकर उसे डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। मनचले ने पुलिस को बताया कि वह हमलावर युवकों को जानता तक नहीं है, आरोप झूठे हैं। इंस्पेक्टर विष्णु कौशिक का कहना है कि घायल का मेडिकल चेकअप कराया गया है। तहरीर पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्मी को 20 वर्ष का कारावास

मेरठ: न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश सिंह ने 16 वर्ष की नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी संदीप को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास व 18 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। थाना गंगानगर में गत 27 दिसंबर, 2021 को पीड़िता की नाबालिग पुत्री टयूशन पढ़कर जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में आरोपी संदीप ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी में ले गया।

पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपी के निवास गांव धनतला थाना खरखौदा से बरामद किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया था। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किये गये। न्यायालय ने गवाहों व दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी संदीप को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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