Wednesday, March 4, 2026
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UP News: पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमे को किया समाप्त

जनवाणी ब्यूरो |

यूपी: आज शनिवार को पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृजभूषण को उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया है। इस दौरान अदालत ने यह आदेश मुकदमे को वापस लेने की राज्य सरकार की अपील पर दिया है।

पहले प्रार्थना पत्र किया खारिज

बता दें कि, इससे पहले निचली अदालत ने सरकार के मुकदमा वापस लेने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को भी निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पूर्व सांसद की याचिका पर दिया।

दरअसल, याची के विरुद्ध गोंडा जिले की नगर कोतवाली में वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 188 व 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, लोक सेवक के घोषित आदेश की अवहेलना की व सदोष अवरोध (बाधा) उत्पन्न किया।

मामले में पुलिस ने विवेचना कर सांसद के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसका संज्ञान लेते हुए गोंडा के एसीजेएम प्रथम ने 22 जनवरी 2018 को बृजभूषण को हाजिर होने के लिए समन जारी किया था।

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