जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: राशन कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को आपूर्ति विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन के बाद सत्यापन कर पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी (DASO) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 7.30 लाख राशन कार्डधारक हैं, जिनमें लगभग 30 लाख सदस्य शामिल हैं। नए राशन कार्ड के लिए आवेदकों को जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे—
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके बाद विभागीय टीम द्वारा आवेदक का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन निशुल्क मिलेगा।
KYC कराना अनिवार्य
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों के परिवार के सभी सदस्यों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) पूरी नहीं हुई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी। KYC न कराने की स्थिति में राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। कार्डधारक अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (कोटेदार) या जिले के 1247 राशन डीलरों में से किसी के पास जाकर KYC करा सकते हैं।
ये परिवार होंगे पात्र
राशन कार्ड के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं—
परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो
परिवार के पास चार पहिया वाहन, बंदूक का लाइसेंस या एयर कंडीशनर (AC) न हो
परिवार के नाम पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि न हो
100 वर्गमीटर से अधिक का पक्का मकान न हो

