जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जारी ट्रायल कोर्ट के समन को खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि मामले में आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, शिकायतकर्ता के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में संबंधित धाराओं की जानकारी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इसी आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को खारिज कर दिया।
2022 की रैली में की थी सावरकर पर टिप्पणी
राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए विनायक दामोदर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उनके बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था और उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
वकील ने दर्ज कराई थी शिकायत
इस मामले में वकील नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान किया। शिकायतकर्ता ने इसे सावरकर की छवि खराब करने की कथित कोशिश बताया था। इसी शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
हाईकोर्ट में भी पहुंचा था मामला
राहुल गांधी ने निचली अदालत के समन और उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को चुनौती दी थी। 4 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा था कि राहुल गांधी इस मामले में सत्र न्यायालय का रुख कर सकते हैं और उस स्तर पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है।अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।

