- सीट आरक्षित होने पर प्रधान बनने के टूट गए सपने
- आरक्षण सूची में ग्राम पंचायतों की सीटों पर हुआ उलटफेर
जनवाणी ब्यूरो |
बिजनौर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी होने पर 40 प्रतिशत सीटों पर उलटफेर हो गया। कुछ गांव में सीट आरक्षित होने पर प्रधान बनने के सपने टूट गए।
शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी की गई। ग्राम पंचायत की सीटों पर बड़ा उलटफेर होन से लोगों के प्रधान बनने का सपना चकनाचूर हो गया। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत में करीब 40 प्रतिशत सीटों पर उलटफेर किया गया है।
उम्मीदवारों ने गांवों में दावतों का दौर चला रखा था। एक-एक उम्मीदवार के लाखों रुपये तक खर्च हो गए। अब ग्राम पंचायत की आरक्षण सूची में उलटफेर कर दिया गया।
जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत राजा का ताजपुर और सबसे छोटी पंचायत ब्लाक मौ.पुर देवमल की ग्राम पंचायत इच्छावाला में अनारक्षित सीट रही। इससे पहले इच्छावाला एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन गांव में कोई एससी वर्ग का वोटर नहीं था।
वहीं विवादों में रही मौ.पुर देवमल की किशनवास पंचायत को अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित है। वहीं धर्मनगरी एससी महिला, फरीदपुर निजाम एससी महिला, खेड़की हेमराज एससी महिला, महेश्वरी एससी महिला, मंगोलपुरा एससी महिला, रफीउलनगर उर्फ रावली एससी महिला, बागर नंगला एससी, दयालवाला एससी, फरीदपुर भोगी एससी, फरीदपुर मान एससी, खानुपर माधो एससी, रायपुर बेरीसाल एससी, बरुकी सामान्य महिला, कुंदनपुर अनारक्षित, माचमी अनारक्षित, मुंढाला अनारक्षित, काजीवाला अनारक्षित, रामजीवाला अनारक्षित, नहटौर विकास खंड के गांव समसपुर हुसैनपुर में सामान्य महिला, हल्दौर विकास खंड के गांव अम्हेड़ा में सामान्य महिला, बल्दिया पिछड़ा वर्ग, भरैरा सामान्य महिला, छाछरी टीप, पिछड़ा वर्ग, दारानगर पिछड़ा वर्ग महिला, धर्मपुरा अनारक्षित, खारी पिछड़ा वर्ग, नांगल जट सामान्य महिला, नसीरपुर नैन पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई।
23 मार्च तक आरक्षण पर ली जाएंगी आपत्तियां
शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची जिला प्रशासन ने जारी कर दी है। जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि 20 मार्च को सूची जारी होने के बाद अब 23 मार्च तक अंतिम आरक्षण पर आपत्तियां ली जाएंगी। जिसे किसी को भी अंतिम आरक्षण पर आपत्ति करनी हो वह विकास खंड, जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 24 से 25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया जाएगा। आरक्षण का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को किया जाएगा।

