- आठ व नौ अप्रैल को मीडिया संस्थानों के कर्मचारियों को लगेगा टीका
- हॉकर व दुकानदारों का भी होगा टीकाकरण
जनवाणी ब्यूरो |
सहारनपुर: कोरोना को काबू करने के लिए सरकार ठोस प्रयत्न कर रही है। आठ अप्रैल से मीडिया संस्थानों के कर्मचारियों और अखबार बांटने वाले हॉकर व दुकानदारों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देश जारी किये हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बीएस सोढ़ी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कोरोना फिर से फैलने के बाद अब सरकार ने समाज के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाने का फैसला किया है। इससे कोरोना के फैलाव पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
उन्होंने बताया इसकी शुरुआत आठ अप्रैल से सहारनपुर समेत प्रदेश भर में 45 साल पार कर चुके मीडिया कर्मियों व उनके संस्थानों से होने जा रही है। इसके तहत आठ व नौ अप्रैल को मीडिया कर्मियों व उनके प्रतिष्ठानों के अलावा हॉकर व दुकानदारों का फोकस वैक्सीनेशन (टीकाकरण) किया जाएगा।
उन्होंने बताया इसके बाद 10 अप्रैल को बैंक एवं इन्श्योरेंस कर्मियों का। 12,13 एवं 14 अप्रैल को स्कूल, कालेज में अध्यापकों का। 15 एवं 16 अप्रैल को बस ड्राइवर, आटो रिक्शा ड्राइवर, रेहड़ी व पटरी के दुकानदारों का। 17 व 19 अप्रैल को सरकारी कार्यालयों में अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारियों का।
20 एवं 21 अप्रैल को अधिवक्ता बन्धु व न्यायिक कर्मचारियों का। 22 व 23 अप्रैल को प्राइवेट कार्यालयों के अधिकारियों व निजी कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया इस सबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक के दिशा निर्देश मिल गये हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धितों से अपील की है कि 45 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं वह इन तिथियों को अपना कोविड टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके।
इन तारीखों को होगा टीकाकरण
- 8, 9 अप्रैल– विशेष समूह से संबधित कर्मचारी पत्रकार, मीडिया से संबधित व्यक्ति,खुदरा एवं बड़े दुकानदार
- 10 अप्रैल- बैंक एंव बीमा कर्मचारी
- 12 और 14 अप्रैल- स्कूल व कालेज के शिक्षक
- 15 और 16 अप्रैल- आटो रिक्शा, बस, टैक्सी ड्राइवर, फेरी वाले एवं निर्माण कर्मचारी
- 17 एवं 19 अप्रैल- अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, फ्रट लाइन वर्कर्स को छोडकर
- 20 एवं 21 अप्रैल- न्यायपालिका कर्मचारी एवं अधिवक्ता
- 22 एवं 23 अप्रैल- निजी कार्यालयों के कर्मचारी

