जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी (IRCTC) होटल भ्रष्टाचार मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।
#WATCH | Delhi: RJD chief and former Bihar CM Lalu Prasad Yadav leaves for Rouse Avenue Court from their residence.
— ANI (@ANI) October 13, 2025
The Rouse Avenue Court is likely to pronounce an order on the change in the IRCTC hotels corruption case and land for job corruption case. pic.twitter.com/6VXLHg1AD5
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के तहत आने वाले रांची और पुरी के होटलों के रखरखाव के ठेके कथित रूप से भ्रष्ट तरीके से निजी कंपनियों को सौंपे गए। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया, जिसके बदले में कंपनियों को अनुचित लाभ मिला।
न्यायालय की कार्यवाही
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में हुई। अदालत ने पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 24 सितंबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 अक्तूबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था।अब अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं।
इन पर तय हुए आरोप?
लालू प्रसाद यादव – तत्कालीन रेल मंत्री
राबड़ी देवी – बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव – पूर्व उपमुख्यमंत्री, बिहार
अन्य संबंधित कारोबारी और अधिकारी
क्या है आरोपों की मुख्य प्रकृति?
सरकारी पद का दुरुपयोग
अवैध लाभ प्राप्त करने की मंशा
टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की अनदेखी
कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप

