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जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि जबतक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, प्रदेश सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए।
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