Friday, March 29, 2024
HomeUttar Pradesh NewsShamliदिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आनलाइन करें आवेदन

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आनलाइन करें आवेदन

- Advertisement -
  • ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर एक-एक भौतिक लक्ष्य
  • युवती को 20 हजार और युवक को 15 हजार रुपये मिलेंगे

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों का आवेदन आनलाईन कराने के लिए जिलाधिकारी ने जनपद के खंड विकास अधिकारी एवं नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रुपये एवं युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20000 रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 रुपये की धनराशि शादी होने के उपरान्त प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी ने उक्त योजना के लिए जनपद के खंड विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारियों को प्रचार-प्रसार करते हुए एक-एक दपति का भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उपरोक्त योजना का लाभपात्र दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार एवं चिह्नीकरण कराकर पात्र दिव्यांगजनों के आवेदन विभागीय वेबसाईट पर आनलाईन कराकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, शामली में प्राप्त कराकर लक्ष्य को पूर्ण कराये जाने तथा प्रगति से अद्योहस्ताक्षरी को भी आवश्यक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की विलम्ब अथवा लापरवाही कदापि नहीं होनी चाहिए।

पात्रता के लिए शर्तें
दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र/ पात्रता के लिए दम्पति का संयुक्त फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जो विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, शामली द्वारा निर्गत हो। आय प्रमाण पत्र लेकिन आयकर दाता न हो। दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले संयुक्त बैंक खाते की छायाप्रति। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, की छायाप्रति। दम्पति के आधार कार्ड की छायाप्रति। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दिव्यांगजनों का विवाह गत वर्ष एक अप्रैल, 2020 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सम्पादित हुआ हो।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Recent Comments