Friday, March 29, 2024
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निर्वाचन आयोग ने मतदाता की सुविधा को दिए विकल्प

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जनवाणी संवाददाता |

शामली:  निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा|

परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने की स्थिति में कुछ विकल्प दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निम्न विकल्प दिए हैं।

इन दर्शाए गए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने बतया कि एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है|

जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है|

उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में वितरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं| उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर तभी पहचाना जाएगा|

जब कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरटीआई द्वारा जारी किए गए|

स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र-राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/ पब्लिक कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र के अलावा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड प्रमुख हैं।

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