- कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला
- कब्रिस्तान की भूमि पर करा रहे थे टंकी का निर्माण
- हाईकोर्ट ने जारी किये हुए थे स्थगन आदेश
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर, अधिशासी अभियन्ता यूपी जल निगम ग्रामीण व ग्राम प्रधान निरमाना के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में नोटिस जारी किये हैं। उक्त पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद निरमाना में कब्रिस्तान की भूमि पर टंकी निर्माण का कार्य शुरू करा दिया था।
बता दें कि सदर तहसील के बघरा ब्लॉक के ग्राम निरमाना में यूपी जल निगम द्वारा टंकी का निर्माण कराया जा रहा था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि यह निर्माण कब्रिस्तान की भूमि में कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है, अतरू इस टंकी का निर्माण ग्राम समाज की भूमि पर होना चाहिए। इस प्रकरण को लेकर निरमाना के मुस्लिम समुदाय के लोग स्थानीय जिला प्रशासन से भी मिले थे, परन्तु जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया।
इस मामले में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे कामयाब ने अपने अधिवक्ता विपिन कुमार त्यागी के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 मार्च 2023 को एक स्थगन आदेश जारी करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार का निर्माण न किये जाने के आदेश जारी कर दिये। आरोप है कि जून माह में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस भूमि पर एसडीएम सदर, अधिशासी अभियन्ता यूपी जल निगम ग्रामीण व ग्राम प्रधान निरमाना ने मिलीभगत कर इस स्थान पर निर्माण कराया शुरू करा दिया और जेसीबी के माध्यम से गड्ढे भी खोदे गये। ग्रामीणों ने फिर इसका विरोध किया और इस निर्माण कार्य को रूकवाया।
कामयाब के अधिवक्ता विपिन कुमार द्वारा इस मामले में कोर्ट की अवमानना की बात कहते हुए हाईकोर्ट में अर्जी लगायी, जिसकी सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट की कोर्ट नम्बर 9 के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने 25 सितम्बर 2023 को एसडीएम सदर, अधिशासी अभियन्ता यूपी जल निगम ग्रामीण व ग्राम प्रधान निरमाना संयोगिता त्यागी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने का नोटिस जारी किया है।
‘‘मामला संज्ञान में नहीं है, फाईल देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है’’ -परमानन्द झा, एसडीएम सदर