- कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख लगाई
जनवाणी संवाददाता |
कैराना: फरवरी 2021 में कैराना कोतवाली में सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके कैराना स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। कैराना स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
मंगलवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई थी, लेकिन विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आगामी 30 नवंबर की तारीख नियत की है।
बता दें, वर्ष 2019 के अमानत में खयानत के मुकदमे में नाहिद हसन को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी हैं।