Tuesday, October 15, 2024
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पूर्व मंत्री याकूब के मकान पर चस्पा कराया नोटिस

  • पुराने अपराधिक मामले तलाश रही पुलिस
  • गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के मूड में प्रशासन
  • रजिस्ट्री कार्यालय से संपत्ति का ब्योरा मांगा

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ/खरखौदा: अल्लीपुर स्थित पूर्व मंत्री के मीट प्लांट पर छापेमारी में मिले मीट को नष्ट करने का नोटिस रविवार पुलिस ने पूर्व मंत्री के आवास पर चस्पा कर दिया। वहीं, डीएम द्वारा बनाई गई कमेटी की निगरानी में सोमवार को मीट का निस्तारण किया जायेगा। वहीं पुलिस ने रजिस्ट्री और नगर निगम से पूर्व मंत्री और बेटों की संपत्ति का ब्योरा मांगा है। वहीं गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के लिये अपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की अल्लीपुर स्थित अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में अवैध कटान की सूचना पर प्रशासनिक व पुलिस ने पांच दिन पूर्व छापामारा था फैक्ट्री में कटान की सूचना गलत मिली और मीट पैकिंग का कार्य होता पाया गया। जिसके चलते साढ़े पांच करोड़ रुपये कीमत का मीट मिला था मीट की पैकिंग कर बाहर भेजा जा रहा था।

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पुलिस ने मौके से 10 मजदूरों को गिरफ्तार किया था तथा अधिकारियों के आदेश पर थाना प्रभारी दिनेश कुमार उपाध्याय ने पकड़े गए 10 मजदूरों व फैक्ट्री स्वामी के परिजनों सहित 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पकड़े गए 10 लोगों को जेल भेज दिया था।

वहीं, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, संजिदा कुरैशी, इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी की गिरफ्तारी को दबिश दी लेकिन कोई हत्थे नहीं चढ़ सके। रविवार दोपहर टीम फिर से घर पहुंची और नोटिस चस्पा कर दिया। इसमें 26 विभागों से संबंधित दस्तावेज सोमवार सुबह तक दिखाने के लिए कहा गया है।

ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान घर पर पूर्व मंत्री और उनका करीबी नहीं मिला। खरखौदा थाना प्रभारी ने बताया कि नोटिस को घर पर चस्पा कर दिया गया है। उधर, पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय के साथ ही नगर निगम से भी पूर्व मंत्री के बेटों की संपत्ति की जानकारी मांगी है। साथ ही पुराने आपराधिक मामले भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके।

उधर, डीएम के आदेश पर छह विभागों की कमेटी की निगरानी में सोमवार को आज खुले मिले 60 कुंतल मीट को नष्ट किया जायेगा। पुलिस ने याकूब कुरैशी से एपीडा रजिस्ट्रेशन की प्रति, फर्म के कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन की प्रति, फर्म के फूड लाइसेंस की प्रति, फर्म के मीट इंपोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस की प्रति, फर्म के बोर्ड आफ डायरेक्टर-पार्टनरशिप डीड की प्रति, फर्म के नोमिनी फार्म के अनुसार फार्म नौ की प्रति, प्रोसेसिंग के लिए आने वाले कच्चे मीट के स्त्रोत के विवरण से संबंधित दस्तावेज मांगे है।

मीट सैम्पल की रिपोर्ट के इंतजार में

वर्ष 2019 में फैक्टरी पर सील लगाने के बाद बाद हाजी याकूब ने अपेडा से परमिशन लेकर अपने मीट को थोड़ा-थोड़ा निकालकर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। मर्चेंट एक्सपोर्टर बनकर थोड़ा-थोड़ा एक्सपोर्ट किया गया। बताया जा रहा है कि हाजी याकूब मर्चेंट एक्सपोर्टर के रूप में मीट को विदेश भेज रहा था। अब पुलिस को मीट के सैम्पल की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बात का संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि फैक्ट्री में मिला मीट कहीं गाय का तो नहीं है।

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