Friday, April 19, 2024
- Advertisement -
HomeUttar Pradesh Newsसुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ याचिका, लगाई तगड़ी...

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ याचिका, लगाई तगड़ी फटकार

- Advertisement -
  • कोर्ट ने कहा, ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए होते हैं
  • 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार से जुड़ा था मामला

जनवाणी ब्यूरो |

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषण दिए जाने संबंधी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तगड़ी फटकार लगाते हुए याचिका ख़ारिज कर दी है।

वर्ष 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार से जुड़े इस प्रकरण में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए होते हैं। इसे खारिज किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इसके पहले उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Recent Comments