Saturday, July 19, 2025
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तीन साल बाद मिला पीड़ित परिवार को इंसाफ

  • सीबीसीआईडी के डिप्टी एसपी ने दर्ज कराया मुकदमा

जनवाणी संवाददाता |

दौराला: क्षेत्र के मछरी गांव में गत 6 अगस्त 2020 को एक व्यक्ति की पुत्री की मौत के मामले में सीबीसीआईडी ने जांच करते हुए मामले के विवेचक दो दारोगाओ के खिलाफ दौराला थाने का मुकदमा दर्ज कराया है। केश की आगे की तफ्तीश भी अब सीबीसीआईडी करेंगी। बता दें कि दौराला के मछरी गांव निवासी कृष्णपाल की भतीजी का जुलाई 2020 में अपहरण हो गया था। पीड़ित पिता ने थाना दौराला पर दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मुकदमे के विवेचक दारोगा कुंवर पाल सिंह ने मामले में लापरवाही बरतते हुए लड़की को बरामद कर उसके पिता को सुपुर्द कर दिया था जबकि आरोपी दीपक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी और उसके उसके परिजनों के हवाले कर दिया था। घटना के कुछ दिनों बाद 6 अगस्त 2020 को युवती की टाइफाइड के चलते मौत हो गई थी

मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आॅनर किलिंग का मामला बताते हुए पांच परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिनमें से पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था मामले में मृतका युवती के चाचा कृष्णपाल ने दारोगा करतार सिंह और कुमारपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी

पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया था कि दारोगा करतार सिंह ने मुकदमे में फर्जी बयान दर्ज किए और युवती की बीमारी से संबंधित कागजात नहीं लगाए इसके बाद मामले की जांच करते हुए सीबीसीआईडी ने दौराला थाना के दारोगा कुमारपाल हो दारोगा करतार सिंह के खिलाफ दौराला थाने पर साक्ष्य छिपाने

और लापरवाही बरतने पीड़ित परिवार को ही हंसाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया सीबीसीआईडी के डिप्टी एसपी राशिद अली की ओर से थाना दौराला पर दारोगा करतार सिंह निवासी मेघपुर जनपद मथुरा दारोगा कुमार पाल सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद दवा थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर के खिलाफ कराया है। सीबीसीआईडी अब मामले की स्वयं जांच करेगी।

युवती के पिता ने कहा इंसाफ की हुई जीत

मछरी गांव में गत 5 अगस्त 2020 को योगेश पुत्र नैपाल की पुत्री की मौत हो गई थी। मौत के बाद गत 6 अगस्त 2020 को थाना दौराला के दारोगा ने मौत को आॅनर किलिंग बताते हुए युवती की मां रीनू,पिता योगेश, बाबा नैपाल और चाचा कृष्णपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था।

मुकदमे की परैवी कर रहे मृतका के चाचा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। जिसके बाद सीबीसीआईडी ने मामले का संज्ञान लिया और मामले से संबंधित दो दारोगाओं के खिलाफ थाना दौराला पर दो दारोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

दारोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर मृतक युवती के पिता योगेश और परिजनों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इंसाफ की जीत हुई। मृतका के चाचा कृष्णपाल ने कहा कि युवती के अपहत कर्ता के परिवार की मिलीभगत कर झूठा मुकदमा बनाकर हमारे परिवार को जेल भेजा था। इंसाफ की जीत हुई और आरोपियो के खिलाफ कार्रवाई हुई।

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