नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटाकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐसा निर्देश दिया है, जिसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अदालत ने समय रैना को आदेश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर हर महीने कम से कम दो कार्यक्रम आयोजित करें, जिनमें ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को बुलाया जाए जिनकी सफलता की कहानियां लोगों को प्रेरित करती हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन कार्यक्रमों से जो भी फंड इकट्ठा होगा, उसे दिव्यांगों के इलाज और सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। कई यूजर्स इस पहल को संवेदनशील और समाज से जुड़े मुद्दों को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं। कुछ लोगों ने इस आदेश की तुलना आमिर खान की फिल्म ‘तारे ज़मीन पर’ से भी की है।
समय रैना वाले मामले को आमिर खान की फिल्म से जोड़ा
बता दें कि हाल ही में आमिर खान की फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ रिलीज हुई। इसमें आमिर खान का किरदार शराब पीकर गाड़ी चलाता है और उनसे एक्सीडेंट हो जाता है। यह मामला अदालत में जाता है। इसके बाद जज आमिर खान को सजा के तौर पर स्पेशल चाइल्ड को तीन महीने तक बास्केटबॉल सिखाने का निर्देश देती हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स समय रैना वाले मामले को आमिर खान की फिल्म के इसी सीन से जोड़ रहे हैं।
आमिर खान की यूजर्स ने की तारीफ
यूजर्स ने समय रैना को मिले निर्देश को आमिर खान की फिल्म से रिलेट किया है और उनकी तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा है ‘इसलिए वह (आमिर खान) मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। देर से सही लेकिन उनका काम पहचाना जाता है।’ एक और यूजर ने लिखा है ‘पहली बार इंसाफ के साथ जिंदगी का सबक सिखाया गया।’ एक और यूजर ने लिखा है ‘यही वजह है कि वह (आमिर खान) लीजेंड हैं।’ एक यूजर ने कहा है ‘अदालत का फैसला सुनने के बाद मैंने भी इसे फिल्म से रिलेट कर रहा था।’
पूरा मामला क्या है?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को यह निर्देश क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। याचिका में कहा गया था कि समय रैना ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) के इलाज को लेकर असंवेदनशील टिप्पणियां की थीं और एक दिव्यांग का मजाक उड़ाया था। यही आरोप विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठाकुर, आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर पर लगे हैं। याचिका पर अदालत ने सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई पर समय रैना की तरफ से पक्ष पेश की जाए।

