Wednesday, December 4, 2024
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300 एफआईआर, नतीजा सिफर

  • शहर में होटल संचालकों पर सोलिड वेस्ट रूल-2016-20 के अंतर्गत, दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान
  • दिल्ली रोड स्थित ली ग्रांट होटल संचालक को दो लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी कर अभियान की शुरुआत की
  • डेरी संचालकों पर भी पांच-पांच लाख रुपये से अधिक के जुर्माना लगाने की तैयारी में एक बार फिर नगर निगम

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: शहर में सफाई व्यवस्था को पलीता लगाने वाले डेरी संचालक, होटल संचालकों पर नगर निगम अब शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। जिसमें नगर निगम द्वारा डेरी के अंदर गोबर के निस्तारण का प्रबंध न करके उसे नाले में बहाने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। उधर, उन होटल संचालक पर भी कार्रवाई शुरू कर दी, जिनके परिसर में कूड़े का निस्तारण न करके होटल से बाहर डलवाया जा रहा है।

शहर में बेपटरी सफाई व्यवस्था को लेकर आए दिन नगर निगम के अधिकारियों की हो रही फजीहत को लेकर अब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया गया है। जहां एक तरफ उन डेरी संचालकों को चिन्हित कर पांच-पांच लाख रुपये के जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। जिनको नोटिस जारी करने के बाद भी उनके द्वारा नाली व नालों में गोबर बहाना बंद नहीं किया गया। वहीं, दूसरी ओर होटल संचालकों पर भी नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

जिसमें नगरायुक्त के निर्देश पर प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. हरपाल सिंह ने होटल संचालकों को नोटिस जारी करने के लिए संबंधित डिपो प्रभारी एवं सफाई इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में दिल्ली रोड स्थित ली ग्रांट के होटल संचालक, प्रबंधक को दो लाख रुपये का नोटिस जारी किया गया है। जिसमें जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. हरपाल सिंह ने बताया कि होटल संचालक को नियमानुसार होटल परिसर के अंदर ही सोलिड वेस्ट रूल अधिनियम के अंतर्गत कूड़े व ठोस अपशिष्ट एवं गीला कूड़े दोनों का निस्तारण करना चाहिए, लेकिन होटल संचालकों द्वारा होटल परिसर के अंदर कूड़े का निस्तारण न करके उसको बाहर सड़क व नाली, नाले की पटरी या खुली जगह में डाला जा रहा है। जिससे शहर की सफाई व्यवस्था को पलीता लग रहा है।

शहर में जितने भी होटल संचालक हैं, उन सभी को नोटिस जारी किया जायेगा, जिनके द्वारा अपने परिसर में कूडेÞ का निस्तारण नहीं कराया जा रहा है। उधर, उन डेयरी संचालकों पर भी पांच-पांच लाख रुपये के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा नालों में गोबर बहाया जा रहा है। उधर, ये बताया भी है कि पूर्व में जो जुर्माना लगाया गया था, उसकी वसूली में भी तेजी लाई जाने की बात कही है।

शहर में चाहे तो डेरी संचालक हो या फिर होटल संचालक जो भी शहर में सफाई व्यवस्था को पलीता लगा रहा है, उन सबको फिलहाल जुर्माने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, यदि निर्धारित समय पर जुुर्माना जमा नहीं करते तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी कराई जायेगी। पूर्व में करीब 300 डेरी संचालकों के खिलाफ इसी क्रम में रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई कराई गई थी, उसकी फाइल किस स्थिति में है, उसे भी दिखवाया जायेगा। -डा. हरपाल सिंह, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम।

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