Thursday, June 25, 2026
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राशन की दुकान के आवंटन में शासनादेश की अनदेखी

  • स्वयं सहायता समूह के स्थान पर व्यक्तिगत नाम पर की राशन की दुकान आवंटित, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश

जनवाणी संवाददाता |

जानसठ: आपूर्ति विभाग ने शासनादेशों की अनदेखी करते हुए गांव ढासरी में एक राशन की दुकान का आवंटन स्वयं सहायता समूह के स्थान पर उसके एक सदस्य के नाम पर कर दिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आपत्ति उठाने के बाद एसडीएम ने पूरे मामले की पत्रावली मंगा कर जांच के आदेश कर दिए।

गांव ढासरी में कुछ दिन पूर्व राशन की दुकान का आवंटन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वह राशन की दुकान वर्तमान प्रधान के पति के नाम पर आवंटित थी। पूर्ति विभाग द्वारा वहां पर आवेदन मांगे जाने के बाद लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की ओर से आवेदन किया गया। जिसमें खुली बैठक में ब्लॉक अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। जिस पर ब्लॉक अधिकारियों ने सहमति बताते हुए आवंटन का कार्य पूर्ति विभाग के हवाले कर दिया। पूर्ति विभाग ने उठ पत्रावली के आधार पर स्वयं सहायता समूह की सदस्य कुन्तेश पत्नी अमित कुमार के नाम पर एसडीम द्वारा आवंटन करवा दिया। इतना ही नहीं कागजों की पूर्ति करने के बाद उन्हें राशन भी उठवा दिया गया। समूह की अध्यक्ष श्रीमती सीमा को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उक्त आवंटन के खिलाफ शिकायत कर दी।

उनका कहना है की दुकान का आवंटन लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के नाम पर किया जाना चाहिए था और ऐसा ही शासनादेश है। लेकिन ब्लॉक व पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने सांठगांठ करके समूह के एक व्यक्ति के नाम पर आवंटन कर दिया। राशन डीलर कुन्तेश अब दुकान पर अपना अधिकार मानकर स्वयं सहायता समूह से पल्ला झाड़ दिया। समूह के अध्यक्ष श्रीमती सीमा ने बताया कि राशन डीलर ने जिस स्थान का प्रस्ताव किया गया था उस पर भी राशन का वितरण नहीं किया। बल्कि पहले राशन डीलर के आवास पर ही राशन का वितरण किया गया। जो खुलेआम शासनादेशों का उल्लंघन है।
बुधवार को समूह के अध्यक्ष सीमा अन्य महिलाओं को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची और उन्होंने पूरे मामले से एसडीम को अवगत कराया। एसडीएम अभिषेक कुमार ने शिकायती पत्र लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
पूर्ति विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें ब्लॉक के अधिकारियों ने जैसा प्रस्ताव पास करा कर दिया था उसके आधार पर ही आवंटन कराया गया है। आवंटन स्वयं सहायता समूह के सदस्य के ही नाम पर हैं किसी बाहरी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया गया है।

शासनादेश में है केवल स्वयं सहायता समूह के नाम पर आवंटन के आदेश

प्रमुख सचिव वीणा कुमारी के 7 जुलाई 2020 को भेजे गए पत्र में समस्त जिला अधिकारियों व पूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में जितनी भी राशन की दुकान का आवंटन किया जाएगा वह ग्रामीण अंचलों में बनाए गए पूर्व के स्वयं सहायता समूह के नाम पर ही किया जाएगा। जिससे गांव की महिलाओं को रोजगार मिल सके। राशन की दुकान से होने वाली आमदनी को भी स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में डाला जाएगा। जहां से वह सभी सदस्यों के बीच में वितरित किया जाएगा। पत्र में उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत मिल रही है कि जिस व्यक्ति की राशन की दुकान निरस्त की गई है वह स्वयं सहायता समूह में अपने परिवार के किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करा कर उसके नाम पर आवंटन करा रहे हैं। जिसके चलते यह आवंटन केवल उन सहायता समूह को ठीक किया जाए जिसका कोई भी सदस्य स्वयं सहायता समूह में ना हो।

एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि शासनादेश के अनुसार किसी भी राशन की दुकान का आवंटन किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं किया जा सकता है। दुकान का आवंटन स्वयं सहायता समूह के नाम पर ही किया जाना चाहिए। शिकायत पत्र मिला है। शीघ्र ही पूरे मामले की जांच की जाएगी।

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