Sunday, September 8, 2024
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कोर्ट ने तलब की अनिल दुजाना की मृत्यु आख्या

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  • खाद व्यापारी हत्याकांड के चार आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगरर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-7 के जज शक्ति सिंह ने एसटीएफ के साथ मेरठ में हुए एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अनिल दुजाना की मृत्यु आख्या तलब की है।

अनिल दुजाना 10 वर्ष पूर्व हुए खाद्य व्यापारी राजीव त्यागी हत्याकांड में नामजद रहा था। कोर्ट ने इस मामले में पेशी से नदारद चल रहे 4 आरोपियों के भी गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2013 को खाद व्यापारी राजीव त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में पुलिस ने कुख्यात अनिल दुजाना सहित अमित शर्मा, रोबिन त्यागी, प्रमोद त्यागी, गिरीश, मोहन, मुनेश उर्फ फौजी आदि सहित 13 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 शक्ति सिंह की अदालत में चल रही है।

एडीजीसी परविंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार को मामले में आरोपी अमित शर्मा, रोबिन त्यागी, प्रमोद त्यागी, गिरीश मोहन और मुनेश उर्फ फौजी की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया।

उन्होंने बताया कि एक आरोपी जोगिंदर उर्फ जुगला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जिला जेल से पेशी कराई गई। बताया कि कोर्ट के संज्ञान में आया कि आरोपी अनिल दुजाना की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है।

कोर्ट ने अनिल दुजाना की मृत्यु के संबंध में सत्यापन आख्या तलब की। सुनवाई की अगली तिथि 25 मई निर्धारित करते हुए कोर्ट ने आरोपी अखिलेश, माया उर्फ अमन, शैंकी व बलराम ठाकुर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट एसपी सीबीसीआईडी मेरठ को मय गिरफ्तारी आदेश जारी किए।

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