- खामियों पर दर्जन भर नर्सिंग होमों को सीएमओ ने जारी किया नोटिस
- सनसिटी, इस्माइल हिन्द का लाइसेंस समेत कई के लाइसेंस अब तक निलंबित
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मानकों पर खरे न उतरने वाले नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा और सख्त कर दिया है। सीएमओ ने ऐसे करीब दर्जन भर से ज्यादा नर्सिंग होमों को नोटिस जारी किया है जहां भौतिक सत्यापन या कहें निरीक्षण के दौरान गंभीर खामियां मिली हैं। शहर के सनसिटी नर्सिंग होम, इस्माइल नर्सिंग होम व हिन्द नर्सिंग होम की तर्ज पर कई के लाइसेंस निरस्त भी कर दिए गए हैं।
सीएमओ डा. अखिलेश मोहन ने जानकारी दी कि प्रदेश के सभी नैदानिक स्थापनों जिनका पंजीकरण जनहित गारंटी पोर्टल पर किया जाता है, यूपी क्लीनिक स्टेबलिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन रूल्स 2016 की धारा 28 का अनुपालन करने के लिए सभी चिकित्सालय परिसर अपनी इकाई का रजिस्ट्रेशन नंबर, संचालक का नाम, बैड संख्या, औषधि की पद्धति, चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सा कर्मचारियों का विवरण जिसमें डाक्टर व नर्स तथा अन्य स्टाफ के नाम आदि एक बोर्ड पर अंकित कर डिसप्ले करेंगे।

सीएमओ ने जानकारी दी कि विगत दिनों सीएमाओ कार्यालय से नोडल अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्र में जाकर चिकित्सालयों का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान दर्जन भर में मानकों के विपरीत कई खामियां पायी गयीं है। ऐसे चिकित्सालयों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया गया है। इसी क्रम में जनपद में कई चिकित्सलायों का पंजीकरण निरस्त भी किया गया है। साथ ही शहर के सनसिटी नर्सिंग होम, इस्माइल नर्सिंग होम व हिन्द नर्सिंग होम का भी पंजीकरण निरस्त किया गया है।
सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि मानकों के अनुरूप न चलने वाले चिकित्सालयों पर सख्ती की जाएगी। साथ ही मरीज भर्ती करने में आनाकानी करने की शिकातयों पर भी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग लोगों को उचित उपचार दिलाने के लिए कृत संकल्प है। सभी चिकित्सालय संचालकों को कहा गया है कि शासन के तय मानकों के अनुरूप ही चिकित्सालय का संचालन करें। जो कुछ व्यवस्थाएं मानकों में अनिवार्य की गयी हैं, उनको अवश्य चिकित्सालय में लागू किया जाए।

