Tuesday, March 17, 2026
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स्कूल बंक कराने वाले टीचरों पर कोर्ट का शिकंजा

  • टीचरों के गायब रहने को कोर्ट ने बताया शिक्षा के लिए अभिशाप
  • प्रमुख सचिव दाखिल करेंगे हलफनामा, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: स्कूल बंक करने वाले टीचरों पर हाईकोर्ट ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। ऐसे तमाम टीचरों की जानकारी तलब की गयी है। इसको लेकर एक जनहित याचिका भी मेरठ के कोतवाली निवासी एक शख्स ने दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों से टीचरों के गायब रहने को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून के अनुसार इस बुराई को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है कि प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने पूर्व में क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि वर्तमान में स्कूलों में टीचरों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। बेसिक शिक्षा के एक स्कूल के टीचर ने बताया कि दरअसल, इस आश्य का आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने टीचर द्रौपदी देवी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का हलफनामा जरूरी है, ताकि टीचरों के स्कूलों से गैरहाजिर रहने का संकट समाप्त हो सके।

कोर्ट इस मामले में 26 नवम्बर को फिर सुनवाई करेगी। याची का वेतन उसके स्कूल में गैर हाजिर रहने के कारण रोक दिया गया था। सरकार ओर से उपस्थित अधिवक्ता अर्चना सिंह ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो कोर्ट ने स्कूलों में टीचरों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उक्त आदेश दिया। गौरतलब है कि गत आठ जुलाई को राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

शिक्षक नेताओं ने कहा था कि आदेश वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा के कई सांसदों और विधायकों ने भी सरकार को पत्र लिखकर डिजिटल अटेंडेंस स्थगित करने की मांग की थी। सरकार ने आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया था। इसके बाद सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाने का निर्णय लिया और एक कमेटी को दो महीने में इस पर फैसला लेने का आदेश दिया।

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