- कोर्ट ने अब शुक्रवार की लगाई तारीख
जनवाणी संवाददाता |
कैराना: शामली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी है। न्यायालय ने शुक्रवार की तारीख लगाई है। 2016 में नगर पालिका परिषद शामली की तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण की तहरीर पर शामली पुलिस ने अरविंद संगल के विरूद्ध एससी एसटी एक्ट के अलावा घर में घुसकर छेड़खानी करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान घर में घुसकर छेड़खानी की धारा को हटा दिया था। 6 दिन पहले कोर्ट ने अरविंद संगल के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
बुधवार को अरविंद संगल अपने अधिवक्ता के साथ अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में पेश हुए थे। पूर्व चेयरमैन के अधिवक्ता ब्रहम पाल सिंह चौहान ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। जमानत पर कोई निर्णय नहीं आने पर कोर्ट ने पूर्व चेयरमैन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। साथ ही जमानत पर सुनवाई के लिए गुरूवार की तारीख लगाई गई थी।
अधिवक्ता ब्रहम पाल सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार को भी अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने शुक्रवार की तारीख लगाई है।