नई दिल्ली: आज मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल में आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।
अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। पहली याचिका धारा 42 और 43 के तहत अधिसूचना जारी करने से चुनाव प्रक्रिया को अलग कर रही थी और दूसरी याचिका नामांकन की तारीख बदलने की मांग पर थी, जिस पर कोर्ट का कहना था कि तारीख बदलने का फैसला करने का कोर्ट का कोई हक नहीं है। चुनाव आयोग ही तारीख बदल सकता है।
इससे पहले वेस्ट बंगाल निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा था कि वह आठ जुलाई को प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर सकता है।
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और केंद्रीय बलों की तैनाती की तारीख बढ़ाने को लेकर विपक्षी नेताओं ने जनहित याचिका लगाई थी।
चुनाव से जुड़ी अहम तारीखें
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। एक ही बार में मतदान पूरा कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, शुक्रवार से नामांकन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जुलाई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 20 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी।
73941 सीटों के लिए होना है चुनाव
राजधानी कोलकाता को छोड़ 22 जिलों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की कुल 73,941 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें कुल 3317 ग्राम पंचायतों की 63,283 सीटें, 341 पंचायत समिति की 9730 सीटें एवं जिला परिषद की 928 सीटों के लिए चुनाव हैं। कुल बूथों की संख्या 61,236 हैं। पंचायत चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या पांच करोड़ 67 लाख 21 हजार 324 है।