Friday, March 29, 2024
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एक क्षेत्र में एक से अधिक केस पर कलस्टर जोन होगा घोषित

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  • एपीसेंटर चिह्नित कर 50 मीटर रेडियस क्षेत्र बनेगा कंटेनमेंट जोन
  • बढ़ते कोविड-19 केस के चलते डीएम ने जारी की गाइड लाइन

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कोविड-19 के संक्रमण के पुन: बढ़ने के कारण जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उप्र शासन के निर्देशों के अनुपालन में गाइड लाइन जारी कर दी है।

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि प्रत्येक धनात्मक कोविड-19 केस को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिए 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 घर आएंगे। यह आंकलन नगरीय क्षेत्रों के लिए है।

इसमें जनपद क्षेत्रावार अंतर सम्भव है। कोविड-19 एकल धनात्मक रोगी पाए जाने वाले दो कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों को अच्छादित करने के लिए एक टीम लगाई जाएगी। एक क्षेत्र में एक से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव केस होने पर क्लस्टर मानते हुए क्लस्टर के मध्य बिंदु को एपीसेंटर चिन्हित करते हुए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट बनाया जाएगा। ऐसे प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों को अच्छादित करने के लिए एक टीम लगाई जाएगी। प्रत्येक टीम अपने क्षेत्र के घरों का भ्रमण कर अपने कार्य की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अन्दर अंकित करेगे।

डीएम ने बताया कि प्रत्येक टीम में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग से नामित तथा स्थानीय प्रशासन से संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक सदस्य यानी 3 सदस्य शामिल होंगे।

कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण तथा गतिविधि के लिए कार्ययोजना बनाते समय पल्स पोलियो अभियान की ही भांति गतिविधि के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु का चिह्नीकरण करते हुए कार्य संपादित किया जाएगा। प्रत्येक टीम के सदस्य अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर जनसामान्य को कोविड रोग से बचाव तथा लक्षणों के विषय में संवेदीकरण करेंगे। साथ ही, खांसी, जुखाम, बुखार सांस लेने में परेशानी आदि लक्षण वाले रोगियों को चिह्नित कर, ऐसे रोगियों का नाम पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर तथा लक्षणों का विवरण अपने प्रपत्र पर अंकित करेंगे।

प्रत्येक पांच टीमों पर एक सुपरवाइजर चिन्हित किया जाएगा जो अपने अधीन पांचों टीम का कार्य समाप्त होने के उपरान्त समस्त सूचनाओं का संकलन कर, जिला सर्विलांस अधिकारी को अपराह्न में उपलब्ध कराएगा, जो जनपद की सूचना को संकलित कर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

जिलाधिकारी जसजीत कौर के अनुसार, जोन में कोविड-19 लक्षण युक्त पाए गए सभी व्यक्तियों की जांच के लिए नमूना संकलित कर सम्बन्धित प्रयोगशाला को प्रेषित किए जाने का उत्तरदायित्व सैंपल कलेक्शन टीम के नोडल अधिकारी का होगा। यदि कोई नोडल अधिकारी चिह्नित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उक्त दायित्व जिला सर्विलांस अधिकारी का होगा।

उन्होंने बताया कि पूर्व में यदि एक कोविड-19 पॉजिटिव केस संसूचित होने के कारण कोई भी कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है और उसी क्षेत्र में पुन: एक अथवा अधिक कोविड-19 केस पुन संसूचित होते हैं तो ऐसे क्षेत्र को क्लस्टर मानते हुए वहां पर 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 आवासों का सर्वेक्षण, टीम द्वारा किया जाएगा। इन 60 घरों में वे 20 घर भी सम्मिलित होंगे जिसका पूर्व में सर्वेक्षण किया गया है।

इस के लिए क्षेत्र में पाए गए सभी केसेस की भौगोलिक स्थिति के केन्द्र बिन्दु को एपीसेंटर के रूप में चिह्नित किया जाएगा। एपीसेंटर से 50 मीटर के रेडियस में 40 पूर्व में अनाच्छादित आवास आच्छादित करने होंगे।

बहुमंजिला भवनों के लिए निर्देश-किसी बहुमंजिला भवन में एक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में भवन के जिस तल पर उस केस का आवास हो, उस तल को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुए तथा किसी बहुमंजिला भवन में एक से अधिक कोविड धनात्मक केस संसूचित होेने की स्थिति में संबंधित टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुए उपर्युक्तानुसार संवेदीकरण तथा संदिग्ध रोगियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में टीम द्वारा चिन्हित किसी भी संभावित रोगी की चिह्नीकरण के उपरान्त 24 घंटे की अवधि में सैंपल कलेक्ट करना अनिवार्य होगा। अन्तिम पॉजिटिव केस के सैंपल क्लेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक कोई अन्य केस उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया जाएगा।

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