जनवाणी ब्यूरो |
शामली: गांव लिलौन निवासी रामलाल सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उन्होंने शामली शहर के बड़ा बाजार मैसर्स बाबूराम कामता प्रसाद, प्रो. कामता प्रसाद जैन की दुकान से एक एल्युमिनियम का भगोना 1368 रुपये में था। 164 रुपये अलग से बिल के कुल 1532 रुपये भगोना खरीदा था। रात में पानी भरकर रखने के बाद सुबह भगोने में दरार मिली।
व्यापारी ने जब उक्त भगोने को लेकर व्यापारी से बदलने की मांग की तो उसने इंकार कर दिया और कुछ भी कर लेने की धमकी दी। व्यापारी ने जो बिल दिया था उस पर तारीख भी गलत पड़ी थी। उपभोक्ता फोरम में रामलाल सिंह की ओर से सम्पूर्ण वाद की पैरवी अमरदीप आर्य एडवोकेट ने की।
इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अमरजीत कौर ने व्यापारी पर भगोने की कीमत, अधिवक्ता की फीस व अनुचित व्यवहार को लेकर 60 हजार से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।