- अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने की खारिज
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: शहर में 14 साल की एक छात्रा का पीछा करने और प्यार का प्रस्ताव खारिज करने पर तेजाब डालने की धमकी देने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने यह आदेश दिया है।
शामली शहर निवासी 14 साल की छात्रा शहर के एक सीबीएसई स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा है।
एक युवक ट्यूशन जाते समय छात्रा का पीछा करना और अश्लील फब्तियां कसते हुए छेड़छाड़ करता था। इतना ही नहीं आरोपी युवक ने छात्रा के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा है। जब छात्रा ने इंकार कर दिया तो घर के मोबाइल नंबरों पर छात्रा से बात कराने का दबाव डालने लगा।
यही नहीं बात नहीं कराने पर छात्रा के ऊपर तेजाब डालने की धमकी देने लगा। किसी तरह परिजनों ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसके परिजनों को शिकायत की जिस पर उन्होंने आगे से ऐसा नहीं होने की बात कही। लेकिन आरोपी युवक नहीं माना और दो नवंबर 2020 को करीब सात बजे शाम को फिर छात्रा के परिजनों के घर पर कॉल कर बात कराने को कहा और धमकी दी।
इस मामले में छात्रा के पिता ने शामली कोतवाली में तहरीर दी थी जिसमें पुलिस ने आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506, और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी निक्की अरोरा उर्फ दीपांशू पुत्र नीरज अरोरा निवासी मोहल्ला दयानंद नगर, गली नंबर दो शामली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी निक्की अरोरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के अधिवक्ता ने निक्की अरोरा की जमानत के लिए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शामली अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। जिसके न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद निक्की अरोरा की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।