- आरोपी ने विवाहिता के परिजनों से दहेज के रूप में मांगी थी बाइक
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-18 मेरठ पवन शुक्ला ने दहेज हत्या के मामले में दो आरोपियों सोनू उर्फ सद्दाम पुत्र इमरान निवासी लावड़ व आमना पत्नी फरमान निवासी लावड़ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। आयोजन पक्ष की ओर से वादी मोहम्मद शारिक पुत्र अमीर हसन निवासी फलावदा ने गत नौ जुलाई 2016 को थाना इंचौली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन फरजाना की शादी गत 19 नवंबर 2014 को मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ आरोपी सोनू के साथ हुई थी।
शादी में करीब पांच लाख 80 हजार रुपये खर्च किए थे। परंतु आरोपी बाइक व घर के अन्य सामान की मांग करते थे। जिसको लेकर वह बहन से मारपीट भी करते थे और कहते थे कि अगर तेरे घर वालों ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो हम उसे जलाकर मार देंगे। जिसको देखते हुए वादी मुकदमा ने विपक्षीगण को अंकन 50 हजार रुपये दिए थे। इसके बाद भी उनकी मांग और बढ़ गई और आठ जुलाई 2016 को आरोपियों ने बहन को जलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता ने 16 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।