- दूसरे आरोपी को दो साल की कैद
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-तीन प्रमोद कुमार तृतीय ने हत्या के आरोप में आरोपी दिलशाद को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये के जुर्माने से तथा आरोपी इकराम को आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा नदीम ने थाना लिसाड़ी गेट में गत तीन दिसंबर 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वादी मुकदमा के पिता मोहम्मद सलीम पुत्र यासीन घर के बाहर गली में पहुंचे तो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दी। वादी के पिता घायल होकर जमीन पर गिर पड़े तो आरोपी उन्हें मृत समझकर भागने लगे। मौके पर गुजर रहे नदीम निवासी अहमदनगर ने आरोपी को टोका तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी।
जिससे नदीम की मौके पर मृत्यु हो गई तथा वादी के पिता सलीम गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच में आरोपी दिलशाद, इकराम, मोबीन व फरमान का नाम प्रकाश में आया। न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता वीरेश त्यागी नेअभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी दिलशाद व इकराम को दोषी पाते हुए दंडित किया है तथा आरोपी मोबीन व फरमान को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।