जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।
Night curfew imposed in Delhi from 10 pm to 5 am with immediate effect till 30th April, in the wake of #COVID19 situation: Delhi Government pic.twitter.com/V3WufATG77
— ANI (@ANI) April 6, 2021
कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया है।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।
आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में औसतन 4 हजार नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,548 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इस 2,936 लोग डिस्चार्ज हुए और 15 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई। अभी तक 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सक्रिय मामले 14,589 है।

