Friday, March 29, 2024
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खोली गई दुकान सील, मुकदमा दर्ज

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  • बाजारों में बढ़ रही लापरवाह बेकाबू भीड़ से खतरा

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने से पांच घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन इस समयावधि में कुछ दुकानदार अनावश्यक दुकानें भी खोल कर व्यापार करने में जुट जाते हैं। एसडीएम और सीओ के निरीक्षण के दौरान वीवी इंटर कॉलेज पर एक अनावश्यक श्रेणी की दुकान खुली मिलने पर दुकान को सील कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रदेश शासन द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने जनपद में आवश्यक वस्तुओं, दूध, फल, सब्जी और किराना, बेकरी, खाद, बीज, कीटनाशक दवाई आदि की दुकानों को खालने से सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे की अनुमति प्रदान कर रखी है। मेडिकल स्टोर सुचारू रूप से खुलने के निर्देश है।

इसके अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अनावश्यक वस्तुओं के विक्रेता की श्रेणी में आने वाले दुकानदार चोरी, छिपे दुकानें खोल कर सामान बेच रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरे जनपद में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ र्कारवाई की जा रही है।

मंगलवार को एसडीएम संदीप कुमार और सीओ सिटी प्रदीप सिंह शहर के वीवी इंटर कॉलेज रोड पर निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान कॉलेज के पास स्थित एक पाइप आदि की दुकान खुली मिलने पर उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने दुकान पर सील लगा दी है।

सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने बताया कि व्यापारी के खिलाफ सुसंगत धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने अनावयक वस्तुओं की श्रेणी में आने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी नियम विरूद्ध दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, बाजारों में प्रतिदिन खरीदारी के लिए आने वाली लापरवाह बेकाबू भीड़ से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।

अनावश्यक दुकानें न खोले व्यापारी: घनश्याम दास

पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने जनपद के सभी कस्बों के व्यापारियों से शासन व प्रशासन द्वारा लागू लॉकडाउन की गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करने का आह्वान किया। शासन व प्रशासन द्वारा घोषित लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता के अलावा अन्य व्यापारी और आमजन घरों में ही रहे तथा बाजारों में भीड़ ना करें ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।

जिससे हम सब इस महामारी से बच सके। उन्होंने केवल आवश्यक वस्तुओं की जैसे दवाई, फल, सब्जी, दूध, किराना बीज व कीटनाशक दवाई की आपूर्ति सबके लिए जरूरी है अत: इसके अलावा किसी भी ट्रेड की दुकानें खोलना लॉकडाउन का उल्लंघन है जो कानूनी अपराध है। उन्होंने जनपद के व्यापारियों शासन व प्रशासन को सहयोग करने का आह्वान किया। बैठक में सुभाष चंंद धीमान, रवि संगल, राजेश जैन, महेश धीमान आदि उपस्थित रहे।

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