- अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: पीडब्ल्यूडी विभाग सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर अभियान चलाएगा। इसके निर्देश शासन से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को मिले हैं। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सड़कें बनी हुई है, कहां-कहां पर कब्जे हैं।
पीडब्ल्यूडी विभाग की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने का काम चलेगा। इसके लिए बुधवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की एक टीम मवाना भी पहुंची थी।
मवाना में शिकायत मिली थी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने जमीन की पैमाइश की और उसके बाद अवैध कब्जे हटाने के लिए चेता दिया। इसके बाद भी यदि अवैध कब्जे नहीं हटे तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर तोड़फोड़ करेंगे।
दरअसल, प्रदेश भर में शासन पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर गंभीर है। इसी का संज्ञान शासन ने लेते हुए प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक पत्र जारी किया हैं, जिसमें कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी की खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाया जाए। इसमें चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थल भी पीडब्ल्यूडी की जगह में बना दिए गए हैं, उनको भी हटाने के लिए कहा गया है। इस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने खाली जमीन होनी चाहिए थी,
वहां कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। उनको चिन्हित कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मवाना में एई संजीव शर्मा की अगुवाई में एक टीम गई थी, जिसमें सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा गया। यहां भी कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे कर लिये हैं, जिसको हटाने की दिशा में काम आरंभ कर दिया गया हैं।
उपभोक्ता आयोग ने लगाया एमडीए पर जुर्माना
मेरठ: परिवादी द्वारा आवंटित प्लॉट की पूरी रकम जमा करने के बावजूद मेरठ विकास प्राधिकरण ने परिवादी संजय सिरोही को प्लॉट पर कब्जा ना देना और रकम वापसी पर ब्याज ना देने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग मेरठ के चेयरमैन भोपाल सिंह व सदस्य पंकज शर्मा एवं करुणा जैन ने मेरठ विकास प्राधिकरण को परिवादी द्वारा जमा की गई धनराशि पर जमा की तारीख से 28 जनवरी 2016 तक पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे के खर्चे के रूप में पांच हजार रुपये परिवादी को अदा करने के आदेश किए हैं।
ग्राम मदनपुर जिला बुलंदशहर के रहने वाले संजय सिरोही को एमडीए ने शताब्दी नगर योजना में एक प्लॉट आवंटित किया था। जिसकी समस्त धनराशि अंकन 517000 परिवादी ने 2016 तक जमा कर दी थी, लेकिन एमडीए ने परिवादी को प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया तो विवश होकर परिवादी ने अपनी जमा धनराशि में ब्याज वापस करने के लिए एक प्रार्थना पत्र मेरठ विकास प्राधिकरण में दिया। जिसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने परिवादी को उसके द्वारा अदा की गई धनराशि अंकन 517000 तो वापस कर दिए, लेकिन ब्याज नहीं दिया। उपभोक्ता आयोग ने मेरठ विकास के इस कृत्य को सेवाओं में कमी मानते हुए 10 प्रतिशत ब्याज अदा करने के आदेश पारित किए हैं।