- 24 दिसंबर को जारी हुए थे आदेश, क्षेत्र पंचायतें इम्पलीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कर सकती है कार्य
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: अब क्षेत्र पंचायत में मनरेगा के तहत करवाए गए विकास कार्यों की मजदूरी व मेटीरियल के भुगतान विकास खंड में तैनात खंड विकास अधिकारी के साथ ही ब्लॉक प्रमुख के भी डिजिटल हस्ताक्षर से होंगे। इस बारे में 24 दिसंबर को आदेश जारी हुए हैं।
आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायतें मनरेगा में इम्पलीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती हैं। मनरेगा योजना की गाइड लाइन के अनुसार प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्य आरम्भ करवाया जाएगा। कार्य प्रभारी के रूप में एडीओ अथवा अवर अभियंता स्तर के अधिकारी नामित किए जाएंगे। कराए गए कार्यों के सापेक्ष मजदूरी एवं मेटीरियल के भुगतान विकास खंड में तैनात खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख के संयुक्त डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा।
मनरेगा योजना में क्षेत्र पंचायतों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की जांच व निरीक्षण में प्रकाश में आयी शासकीय क्षति की वसूली संबंधित पदाधिकारियों-कार्य प्रभारी, कार्य की नापजोख करने वाले तकनीकी सहायक, अवर अभियंता, लेखाकार, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख से की जाएगी।
उधर, पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्राम प्रधान संगठन की उक्त आपत्ति तथ्यों से परे है क्योंकि मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों की मजदूरी व मैटीरियल का भुगतान ग्राम प्रधान के डिजिटल हस्ताक्षर से करवाने की घोषणा की है, जिस पर पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत दो विकास खंडों में क्रियान्वयन हो भी रहा है। जहां तक अपर मुख्य सचिव ग्राम्य पंचायत के 24 दिसम्बर के आदेश का सवाल है तो यह आदेश मनरेगा योजना के तहत एक से ज्यादा गांवों में विकास कार्य करवाए जाने पर मजदूरी व मेटीरियल का भुगतान पर लागू होगा।