Sunday, May 3, 2026
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सोतीगंज के 20 कबाड़ियों के अच्छे दिन की आहट

  • हाईकोर्ट में बुधवार को हुई बहस, फैसले के लिए 22 मई मुकर्रर
  • जिन पर नहीं पुलिस की ओर से किसी प्रकार का कोई केस उन्हें राहत संभव

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: सोतीगंज के 20 कबाड़ियों के अच्छे दिन आ सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उनकी दुकानों के खुलने के आदेश हाईकोर्ट से 22 मई को आ जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या-48 में लंबी बहस हुई। बहस के बाद अदालत ने इन बीस कबाड़ियों को उम्मीद जगी है। 20 कबाड़ियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत में दलील दी कि इन 20 पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। इसके अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। पुश्त-दर-पुश्त इनका परिवार इसी काम से जुड़ा है। जिनकी वजह से सोतीगंज देश भर में बदनाम हुआ, वो लोग गाड़ियों के स्क्रैप के कारोबार में नए आए थे।

जैसे वो लोग इस काम में आए थे वैसे ही वो इससे बाहर भी कर दिए गए। दोनों से लंबी चली बहस के बाद अदालत में 22 मई के लिए तारीख तय कर दी है। मामले में पैरवी करने वालों ने बताया कि आज की बहस के बाद उन्हें पूरी उम्मीद है कि फैसला पक्ष में आएगा। यदि यहां से 22 मई को फैसला आ जाता है तो फिर मेरठ प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों की मदद से कम से कम 20 दुकानें तो खुलवा दी जांएगी। हालांकि यूं कहने को सोतीगंज में स्क्रैप का काम करने वाले छोटे बडेÞ करीब 150 कबाड़ी हैं।

अब सोतीगंज नहीं आएंगी गाड़ियां

गाड़ियों का जो भी स्क्रेप खरीदा जाएगा अब वो सीधा सोतीगंज नहीं आएगा। वह पहले सरकारी यार्ड या फिर जो यार्ड का ठेकेदार है, उसके यहां जाएगा। वहीं पर गाड़ी को खोल जाएगा। उसका एक-एक पार्टस अलग होगा। वहां से फिर जिस भी कबाड़ी का स्क्रैप होगा, उसके प्रतिष्ठान पर पहुंचेगा। यार्ड से कबाड़ी के यहां के लिए रवाना होने से पहले तमाम पार्टस की लिखा पढ़ी की जाएगी। अभी जनपद मुजफ्फरनगर व बागपत में ही स्क्रैप की गाड़ियां खोलने के यार्ड बने हुए हैं। उम्मीद की जा रही है मेरठ में भी इसी प्रकार के यार्ड शीघ्र शुरू हो जाएंगे। एक ठेकेदार इसके लिए आगे आ गया है।

जल निगम के एमडी की कोर्ट में पेशी कल

जल निगम के एमडी वरिष्ठ आईएएस राकेश मिश्रा को न्यायालय में गवाही न देने पर गैर जमानती वारंट जारी किए गए। अपर जिला जज भ्रष्टाचार निवारण के आदेश के अनुपालन में राकेश मिश्रा शुक्रवार को कोर्ट में पेश हो सकते हैं। यह मामला वर्ष 2017 में सहारनपुर नगर निगम से जुड़ा हुआ बताया गया है। उस समय राकेश मिश्रा सहारनपुर में नगर आयुक्त के पद पर तैनात थे। अंकित त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी निवासी सहारनपुर को नगर आयुक्त ने घर-घर से कूड़ा उठाने का ठेका दिया था।

अंकित के आरोप के अनुसार सफाई निरीक्षक पलक्षा त्यागी ने कूड़ा उठाने को लेकर बनाया गया उसका 12 हजार रुपये का बिल पास करने के एवज में छह हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने सफाई निरीक्षक को छह हजार रुपये रिश्वत दी, जिसे भ्रष्टाचार निवारण टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। तब राकेश मिश्रा ने मुकदमा पंजीकृत करने के लिए स्वीकृति दी थी। कोर्ट में चल रहे इस केस में राकेश मिश्रा न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए। जिसके चलते राकेश मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। और उन्हें 17 मई को कोर्ट में पेश करने को कहा गया। इस बीच सूत्रों ने जानकारी दी कि शुक्रवार को वे कोर्ट में पेश होने के लिए आने वाले हैं।

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