जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की ओर से दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने फेसबुक इंडिया को दिल्ली हिंसा के मामले में नोटिस जारी किया था।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली दंगों पर गवाही देने के लिए समन जारी करने से संबंधित फेसबुक उपाध्यक्ष की याचिका पर न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा और केंद्र को नोटिस जारी किया।
अदालत ने फेसबुक उपाध्यक्ष के खिलाफ 15 अक्तूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया। अदालत मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को करेगी।
समिति ने 12 सितंबर को फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को बुलाने का फैसला लिया था। गवाहों की ओर से सौंपे गए साक्ष्य व रिकॉर्ड सामग्री की जांच के बाद राघव चड्ढा की अध्यक्षता में समिति ने फेसबुक पर लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए ये फैसला लिया था।