- गलत इंजेक्शन से हुई महिला की मौत, स्टाफ पर लापरवाही का आरोप
- मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कराया शांत
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सिविल लाइन थाना इलाके में सुशीला जसवंत राय अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। परिजनों ने गलत तरीके से इंजेक्शन लगाकर महिला की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
शास्त्रीनगर निवासी 45 वर्षीय सुधा देवी पत्नी सुरेन्द्रपाल सिंह सोमवार को गुर्दे के पथरी की संबंधी बीमारी को लेकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देने व लापरवाही के चलते मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। सूचना पर सिविल लाइन सीओ व इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचकर परिजनों को शांत कराया।
परिजनों का आरोप है कि स्टाफ की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर, सिविल लाइन इंस्पेक्टर अब्दुर रहमान सिद्दीकी का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।
महिला की इलाज के दौरान मौत, हंगामा
नौचंदी थानांतर्गत लोकप्रिय अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया परिजनों ने थाना नौचंदी पहुंचकर हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया।
अलीपुर सजाने के पास के निवासी शिवकुमार ने पत्नी मोनिका को घुटनों के इलाज के लिए लोकप्रिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिवकुमार ने बताया कि उसकी पत्नी मोनिका की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई है।
डॉक्टरों ने बेहोशी का गलत इंजेक्शन लगा दिया और ओवरडोज होने से पत्नी की मौत हो गई। मौत होने से परिजनों ने जमकर हॉस्पिटल के अंदर हंगामा काटा और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर परिजनों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दहेज हत्या में आरोपी सास की जमानत खारिज
न्यायलय विशेष न्यायाधीश एससी/एससी ऐक्ट मेरठ मुहम्मद गुलाम उल मदार ने पुत्रवधु की दहेज को लेकर हत्या करने के मामले में आरोपी सास की जमानत अर्जी को गंभीर अपराध मानते हुए खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजभूषण ने बताया कि थाना गंगानगर क्षेत्र के निवासी संदीप का प्रेम विवाह शिवानी के साथ 19 मार्च 2020 को आर्यसमाज मंदिर नोएडा में हुआ था।
जिसके बाद शिवानी अपने पति संदीप के साथ उसके घर रजपुरा रहने लगी। शादी के कुछ दिन बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगे थे। चार सितंबर 2020 को युवती के घर वालो को पता लगा कि उनकी बेटी अपने ससुराल में पंखे से लटकी हुई मिली है। जिसमें पुलिस ने आरोपी पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सास की जमानत अर्जी को गंभीर अपराध मानते हुए खारिज कर दिया है।