Friday, April 25, 2025
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फर्जीवाड़ा में गई शिक्षिका की नौकरी

  • फर्जी दस्तावेजों के दम पर सालों से नौकरी करने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वाली सहायक अध्यापिका के खिलाफ आखिर विभाग ने कार्रवाई कर दी। शिक्षिका की सेवा समाप्त करते हुए उनके द्वारा नौकरी के दौरान हासिल किए गए वेतन की रिकवरी के साथ ही संबंधित थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये है।

गौरतलब है कि सहायक अध्यापिका निगहत जमील की शिकायत फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी कर रही है। इसकी शिकायत जावेद सलीम नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई। जिसमें जावेद सलीम ने 10 अक्टूबर 2020 को दावा किया था कि निगहत जमील पुत्री जमील अहमद निवासी इस्माइलनगर की जाति पठान है।

इसको लेकर जावेद सलीम ने शहर काजी के द्वारा जारी निकाहनामे की कॉपी भी सौंपी गई थी। जिसमें बताया गया था कि निगहत जमील पठान जाति से है। वहीं निगहत जमील ने फर्जीवाड़ा करते हुए गलत तथ्य पेश करते हुए खुद लो दर्जी जाति का बताया था। इसके बाद तहसीलदार की जांच में भी यह बात सच साबित हुई कि निगहत जमील पठान जाति से है न कि दर्जी से।

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इसके बाद 18 मार्च 2021 को विभाग ने निगहत जमील का वेतन रोक दिया था साथ ही उनसे अपने दस्तावेजों को लेकर भी बयान दर्ज कराए थे। जिनमें उन्होंने माना था कि वह पठान जाति से है। इसके बाद 1 अगस्त 2021 को तीन सदस्यों की जांच कमेटी गठित की गई। जिसके द्वारा पूरे प्रकरण की पुन: जांच कराई गई।

31 अगस्त 2021 को निगहत जमील जांच कमेटी के सामने पेश हुई और दो दिन बाद सभी साक्ष्य पेश करने की बात कही गई। जिनमें नियुक्ति की सूची की छाया प्रति प्रस्तुत कराई गई। जिसमें उनका नाम क्रम संख्या नौ पर सामान्य श्रेणी में है तथा परवीन जहां उस्मानी का नाम क्रम संख्या 98 पर है।

जबकि कार्यालय द्वारा जारी सूची मे निगहत जमील का नाम क्रम संख्या 98 पर पिछड़ी जाति के रूप में दर्ज है। जबकि परवीन उस्मानी का क्रम संख्या नौ पर है। इसके बाद विभाग ने निगहत जमील को 27 जुलाई 2022 को अंतिम नोटिस जारी किया था जिसमे उनसे उनके द्वारा विभाग मे पेश की गई सूची के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन निगहत जमील ने न तो कोई शपथपत्र न ही नोटिस का जवाब दिया।

अब 29 अगस्त को बीएसए ने आदेश जारी कर निगहत जमील की सेवा समाप्त करने की घोषणा की है साथ ही उनके द्वारा कार्यकाल की अवधि में वेतन के रूप में हासिल की गई पूरी धनराशि की रिकवरी व संबंधित थाने पर धोखाधड़ी का मुकदमा खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र को दिये है।

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