- सहयोग करने वाले को भी पाया गया दोषी, चार साल की सजा
- अदालत ने नहीं माना पाॅस्को एक्ट का दोषी, पीड़िता का माना बालिग
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर:अपहरण कर युवती के साथ बलात्कार करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कीसजा सुनाई है। अदालत ने बलात्कारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। साथ ही इस मामले में सहयोग करने वाले को भी अदालत ने दोषी पाया है। 4 साल की सजा के साथ उस पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
26 दिसंबर 2015 को थाना नई मंडी इलाके की रहने वाली एक युवती की तरफ से अपहरण के बाद अज्ञात स्थान पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए इंतजार को नामजद कराया गया था। जबकि हनीफ नामक शख्स को सहयोगी के रूप में नामजद कराया गया था। इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी कर रहे थे।
अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी इंतजार को अपहरण और बलात्कार का दोषी पाया, जबकि अपहरण के मामले में साथ देने के आरोपी हनीफ को भी दोषी पाया। अदालत ने अपहरण कर बलात्कार के मामले में इंतजार को 10 साल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि सहयोगी हनीफ को 4 साल के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले में अदालत को पीड़िता के संबंध में जानकारी दी गई थी कि वो वारदात के दौरान 15 साल की नाबालिग थी, जिसे अदालत ने ठुकराते हुए पीड़िता को नाबालिग नहीं माना। इसलिए आरोपी पर लगाया गया पोक्सो एक्ट का आरोप हटाते हुए अदालत ने उसके केवल अपहरण और रेप का गुनाहगार माना। अदालत ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि दोनों दोषियों पर जो कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, वो उस रकम को पीड़िता को देंगे।