Thursday, April 2, 2026
- Advertisement -

नए सर्किल रेट कल से होंगे लागू

  • नई दरों के लिए डीएम दीपक मीणा ने किया अनुमोदन

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पंकज वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं (द्वितीय) संशोधन) नियमावली, 2013 एवं तृतीय संशोधन नियमावली, 2015 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में स्थित सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए अभी तक एक अगस्त 2016 से प्रभावी मूल्यांकन दर सूची को ही प्रति वर्ष विभिन्न आदेशों के जरिये यथावत प्रभावी बनाए रखा गया था।

वर्तमान में कार्यालय उप निबन्धक प्रथम, उप निबन्धक द्वितीय, उप निबन्धक तृतीय उप निबन्धक चतुर्थ उप निबन्धक सरधना एवं उप निबन्धक मवाना जिला मेरठ के क्षेत्राधिकार में स्थित अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए नई दरों के लिए डीएम दीपक मीणा ने अनुमोदन कर दिया है।

13 13

जिसके अनुपालन में नई दरें 13 सितंबर से प्रभावी होगी। जनसामान्य की सुविधा के लिए नई प्रभावी दरों को जनपद की एनआईसी की साइट पर अपलोड करा दिया गया है। जिनका अवलोकन आमजन एनआईसी की वेबसाइट के अलावा सभी उपनिबन्धकों के कार्यालयों में भी कर सकते हैं।

spot_imgspot_img

Subscribe

Related articles

Meerut News: कचहरी में बाइक में लगी अचानक आग, अफरा-तफरी का माहौल

जनवाणी संवाददाता | मेरठ: आज गुरूवार को मेरठ कचहरी परिसर...

MP: कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को FD घोटाले में 3 साल की जेल, तुरंत मिली जमानत

जनवाणी ब्यूरो | नई ​दिल्ली: दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट...

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा,भारत ऊर्जा संकट से निपटने को पूरी तरह तैयार

जनवाणी ब्यूरो | नई दिल्ली: केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर...
spot_imgspot_img