Wednesday, February 18, 2026
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वायरल वीडियो ने पहुंचाया सीखचों के पीछे

  • उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर को घर बुलाया था अखलाक ने
  • वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था अखलाक ने गुड्डू को लगाया था गले
  • परिवार की महिलाओं ने की थी आवभगत, आर्थिक मदद भी की थी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भवानी नगर के जिस आलीशान मकान में सरकारी डाक्टर लोगों की सेवा करता है वो कुख्यात माफिया अतीक अहमद के शूटरों को पनाह भी देता होगा। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों गुड्डू मुस्लिम, साबिर और असद को पनाह देने के मामले में एसटीएफ ने अखलाक को गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया था।

डा. अखलाक को पहले कोई नहीं जानता था। जो लोग जमीन का धंधा करते हैं वो लोग इसका नाम तब जान गए थे जब अतीक अहमद ने आवास विकास परिषद की बेशकीमती जमीन को कोड़ियों के भाव अर्जन मुक्त करा लिया था। उस वक्त प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इसके बाद अखलाक उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसको उमेश पाल हत्याकांड के शूटरो को अपने घर में पनाह देने का आरोप लगा।

प्रयागराज के काल्विन मेडिकल कालेज में उम्रकैद की सजा पाने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अरशद को तीन बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। एसटीएफ ने एक अप्रैल को उसके बहनोई डा. अखलाक को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के एक नौकर को हिरासत में लिया था। अतीक अहमद का नौकर शाहरुख कौशांबी से हिरासत में लिया गया था।

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अतीक अहमद के नौकर शाहरुख पर आरोप था कि उसने शाइस्ता परवीन के कहने पर शूटर अरमान के भाई को 50 हजार रुपये पहुंचाए थे। शाहरुख शाइस्ता परवीन के परिवार वालों से मुलाकात करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। एसटीएफ ने उसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया था। इसी साल मार्च में प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक का बेटा असद और शूटर मुस्लिम गुड्डू व साबिर मेरठ आए थे।

डॉ. अखलाक को शूटर्स को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। डॉ. अखलाक पर न सिर्फ शूटर्स को पनाह देने, बल्कि उनकी आर्थिक मदद कर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। डॉ. अखलाक कथित तौर पर फरार आरोपितों को शरण दे रहा था और पुलिस से भागने में उनकी मदद भी कर रहा था। एसटीएफ के पास एक वीडियो लगा था

जिसमें बमबाज और शूटर गुड्डु मुस्लिम भवानी नगर स्थित डा. अखलाक के घर आता है। अखलाक की बेटी दरवाजा खोलती है। इसके बाद शूटर सोफा सेट पर बैठता है। तभी दूसरी मंजिल से अखलाक समेत दो लोग आते हैं और गुड्डू को गले लगाते हैं। तभी अतीक की हन आइशा नूरी आ जाती है और जो बाद में किचन में जाती है। जबकि शूटर और अखलाक दूसरे कमरे में चले जाते हैं।

सिपाही को थप्पड़ मारने पर याकूब पर जुर्माना

पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बुरे दिन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोनभद्र जेल में बंद याकूब कुरैशी के खिलाफ अदालत ने सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने के जुर्म में दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 3 एमपीएलए मेरठ प्रमोद कुमार तृतीय ने सिपाही को धमकी देने के दोष में 2000 रुपये और लोक शान्ति भंग करने के उद्देश्य से अपमान करने पर 2000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

याकूब कुरैशी ने 17 फरवरी 2011 को यूपी पुलिस के सिपाही चहन सिंह को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। 17 फरवरी 2011 के दिन थाना लिसाड़ीगेट पुलिस कन्ट्रोल रूम के सिपाही चहन सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि कन्ट्रोल रूम के आदेश पर हापुड़ स्टैंड चौराहे पर मय फोर्स के खड़ा था। उस समय के विधायक याकूब कुरेशी ने गाड़ी से उतरते ही उसके साथ बदसलूकी की।

वर्दी के बटन तोडकर वर्दी फाड़ दी और उसके साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचायी थी। उसे जसवन्त राय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यायालय के आदेश पर याकूब कुरेशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। पुलिस ने आरोपी याकूब कुरेशी के खिलाफ धारा 323, 333, 504, 506 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

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न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विरेश त्यागी एडीजीसी ने चहन सिंह, कांस्टेबिल अतुल गौतम सहित कुल सात पुलिस वालों के बयान दर्ज कराये। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी याकूब कुरैशी को धारा 333, धारा 323 मारपिटाई के आरोप से बरी करते हुए लोक शान्ति भंग करने के आशय से अपमान करने, और अपराधिक धमकी देने के आरोप में दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में एक-एक माह के कारावास के सजा से दंडित किया है।

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